Business license and Registration in india | बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस | Business Mantra - Business Mantra

Business license and Registration in india | बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस | Business Mantra

Business license and Registration in india | बिजनेस रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस | Business Mantra
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शॉप, ट्रेड या ई कॉमर्स किसी भी तरह की शॉप या व्यावसायिक गतिविधि के लिए आपको स्थानीय निकाय (नगर निगम) से ट्रेड लाइसेंस लेने की जरूरत होती है. शहरी प्रशासन कमोडिटी के हिसाब से ट्रेड लाइसेंस जारी करती है. इसकी एक फीस होती है. इसे जमा करना होता है. इसके लिए आनलाइन या आॅफलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसी भी व्यापार शुरू करने के 90 दिनों के अंदर इस लायसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं.

इसके लिए परिचय पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आई डी, शाॅप यदि किराए पर है तो उसका एग्रीमेंट, शाॅप का नक्शा, अंदर बाहर की फोटे, शाॅप के साइनबोर्ड की फोटो, शाॅप का नाम आदि की आवश्यकता होगी. यह लायसेंस नगर निगम या नगरपालिका के लेबर डिपार्टमेंट से दिया जाएगा.

ऑनलाइन या ऑफलाइन Online or Offline

नियम के अनुसार जीएसटी रजिस्ट्रेशन केंद्रीय बिक्री कर के तहत भी रजिस्ट्रेशन लेना होगा. इसके लिए पैन की कॉपी, आवेदक का आईडी प्रूफ, ओनरशिप का प्रूफ, पार्टनरशिप डीड (अगर फर्म पार्टनरशिप में है), कंपनी, सोसाइटी या ट्रस्ट होने पर संबंधित विभागों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी. जीएसटी के लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है. इस बारे में जीएसटी की वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी ले सकते हैं.



फूड प्रोडेक्ट बिजनेस Food Product Business

आप फूड प्रोडेक्ट सबेचते हैं या इसके स्टोरेज, डिस्ट्रिब्यूशन या इम्पोर्ट से जुड़े हैं तो आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऐक्ट 2006 और रेग्युलेशन 2011 के तहत रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना होगा. शर्तें और जरूरत मैन्युफैक्चरिंग सेग्मेंट की तरह ही हैं.

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किसी यूनिट को शुरू करने के लिए सबसे पहला लाइसेंस निगम लाइसेंस द्वारा दिया जाता है. इसके लिए आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है.

फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन Factory Registration

फैक्ट्री सिर्फ इंडस्ट्रियल या कॉन्फर्मिंग एरिया में ही लगाई जा सकती है. इसके रजिस्ट्रेशन के लिए अहम कागजात नगर निगम, विकास प्राधिकरण या जिला उद्योग दफ्तर में फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन कराना होता है. आवेदन के साथ प्लॉटकी ओनरशिप या लीजहोल्ड का प्रूफ, बिल्डिंग या साइट प्लान की मंजूरी की कॉपी, जो मशीन आप लगाएंगे उनकी डिटेल्स और हॉर्स पॉवर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की डिटेल आदि जमा करना पड़ता है.



                     

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दर्जनों फॉर्मैलिटीज Dozens of Formalities
फैक्ट्री लाइसेंस इसे चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज (सीआईएफ) का लाइसेंस भी कहा जाता है. यह सबसे अहम रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस प्रोसेस है. इसके लिए फैक्ट्री की पूरी प्रोफाइल दिखानी होती है. लेबर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर द्वारा समय-समय पर फैक्ट्री की जांच की जाती है. इसके साथ कई तरह के रजिस्टर मेनटेन करने होते हैं और वर्कर से जुड़ी दर्जनों फॉर्मैलिटीज पूरी करनी होती हैं.

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स्टेट लेबर डिपार्टमेंट State Labor Department

रजिस्ट्रेशन के लिए अहम कागजात नगर निगम लाइसेंस और एनवायरमेंटल कंसेंट की कॉपी, साइट या लेआउट प्लान की कॉपी, फायर डिपार्टमेंट का एनओसी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का फ्लो चार्ट, कर्मचारियों की संख्या और प्रोफाइल (मेल-फीमेल, स्किल्ड, सेमी या अनस्किल्ड), वेतन आदि, दस्तावेज की संख्या और फीस हर राज्य में अलग-अलग है. इसे बारे में स्टेट लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर देख सकते हैं.

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प्राइवेट लिमिटेड कंपनी Private Limited Company

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है. अलग-अलग सर्विसेज के लिए कई दूसरे विभागों के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी लेने पड़ता है.

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सर्विस सेक्टर Service Sector

सर्विस सेक्टर यानी सेवाएं देने के  बिजनेस के लायसेंस यानी आईटी, बीपीओ, कॉल सेंटर, टेलिकॉम, टूर एंड ट्रैवल, होटल, बार, ब्यूटी पार्लर, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, कूरियर, लॉजिस्टिक्स, से जुड़ी सेवाएं होने तथा टर्नओवर 10 लाख से ज्यादा है तो आपको सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

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इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट Import or Export

यदि आप इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 10 अंकों का आईईसी कोड लेना अनिवार्य है. यह कोड फायनेंस मिनिस्टिरी के डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) की ओर से जारी होता है. इस के लिए आपने नाम या अपनी फर्म के नाम से अप्लाई कर सकते हैं.

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फ्रेंड्स, स्माल बिजनेस के लीगल डाक्युमेंट के बारे में दी गई जानकारी पसंद आयी होगी. जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक व शेयर करें. आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं. नए आर्टिकल्स में बिजनेस संबंधित एक नई जानकारी के साथ. गुडवाय टेक केयर. (बिजनेस मंत्रा)

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